
रुड़की। आज विधानसभा सत्र में सदन में रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने नियम 53 के अंर्तगत के तहत सूचना एवं वक्तव्य की माँग की।
उत्तर प्रदेश की भांति उत्तराखण्ड प्रदेश में भी मंडी शुल्क में उचित छूट प्रदान किये जाने विषयक ।
उन्होंने सदन में विषय रखते हुए कहा की,आपको अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड प्रदेश में सभी उत्पादों मंडी शुल्क 2.5 प्रतिशत है जबकि उत्तर प्रदेश में यह 1.5 प्रतिशत है। और वर्ष 2020-21 तक भारत सरकार द्वारा तीन कृषि कानून पर मंडी शुल्क की बाध्यता स्वयं ही खत्म कर दी थी परन्तू वर्तमान तक भी उत्तराखण्ड में सभी उत्पादों पर मंडी शुल्क 2.5 प्रतिशत ही लिया जा रहा है। जिससे व्यापारियों एवं कृषको को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।अतः महोदय जनहित में उत्तराखण्ड की सभी मंडियों में उत्तर प्रदेश की तर्ज में मण्डी शुल्क को 1.5 प्रतिशत किये जाने अथवा उचित छूट प्रदान करने की कृपा करें।